
Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने तेलंगाना बिल्डिंग रूल्स 2012 में कुछ अहम बदलाव किए हैं। उसने एक GO जारी किया है, जिसमें TDR के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके मुताबिक, 21 मीटर से ज़्यादा ऊँची इमारतों को हाई-राइज़ माना जाएगा। 750-2000 वर्ग मीटर के प्लॉट में 18-21 मीटर ऊँची इमारतों के लिए TDR ज़रूरी कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने नॉन-हाई-राइज़ इमारतों के लिए सेटबैक में भी ढील दी है। उसने हाई-राइज़ इमारतों में 10 प्रतिशत तक सेटबैक में छूट दी है। उसने 2000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट में और मंज़िलें बनाने की इजाज़त दी है। उसने 40 फ़ीट चौड़ी सड़क के पास 3 और मंज़िलें बनाने की इजाज़त दी है। उसने 60 फ़ीट चौड़ी सड़क के पास 4 और मंज़िलें बनाने की इजाज़त दी है। उसने 80 फ़ीट चौड़ी सड़क के पास 5 और मंज़िलें बनाने की इजाज़त दी है। उसने 10 मंज़िल से ऊँची इमारतों में TDR का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 मंज़िल से ऊँची इमारतों के लिए 5 प्रतिशत TDR लोडिंग की जानी चाहिए और बिल्डिंग की मंज़ूरी के समय 50 प्रतिशत TDR जमा किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि बाकी 50 प्रतिशत TDR ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट मिलने से पहले जमा किया जाना चाहिए।





