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HYDERABAD. हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोहम्मद इमरान खान को बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर याचिका के संबंध में बुधवार तक सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में प्रतिवादियों की कार्रवाई को अवैध और मनमाना घोषित करने की मांग की गई है, जिन्होंने उन्हें लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक वितरित करने से रोका है। कौशिक का तर्क है कि बीसी कल्याण विभाग द्वारा जीओ संख्या 18 और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जीओ संख्या 25 के तहत जारी किए गए इन चेकों के वितरण की अनुमति देने से अधिकारियों का इनकार संविधान के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हुजूराबाद के बीआरएस विधायक BRS legislators ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर के निर्देश पर काम कर रहे हैं।
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Triveni
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