तेलंगाना

जेल की सज़ा की बजाय सामुदायिक सेवा.. गडवाल कोर्ट का पहला फैसला

Anurag
12 Sept 2025 8:35 PM IST
जेल की सज़ा की बजाय सामुदायिक सेवा.. गडवाल कोर्ट का पहला फैसला
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Gadwal गढ़वाल: गडवाल ज़िला न्यायालय ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। नए कानून के तहत जेल की बजाय समाज सेवा करने का पहला फैसला सुनाया गया। ज़िले के केटी डोड्डी मंडल के उममित्याला गाँव के इरन्ना (30) नामक व्यक्ति को पुलिस ने नंदिन्ने गाँव की मुख्य सड़क पर शराब पीते हुए पकड़ा। स्थानीय उपनिरीक्षक बिज्जा श्रीनिवासुलु ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत में पेश हुए आरोपी इरन्ना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गडवाल के प्रथम अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उदय नायक ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 355 का प्रयोग करते हुए उसे कारावास की बजाय सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई।
फैसले के अनुसार, आरोपियों को इस महीने की 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जिला केंद्र स्थित जिला सरकारी अस्पताल जंक्शन पर 'शराब पीकर गाड़ी न चलाएँ' लिखी तख्तियाँ लेकर खड़ा होना होगा ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को चेतावनी दी जा सके और सज़ा सिर्फ़ सज़ा के रूप में न होकर समाज के लिए उपयोगी हो। न्यायाधीश उदय नायक ने फैसले में कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है।
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