तेलंगाना: नागरिक आपूर्ति विभाग ने पिछले बरसात के मौसम (2021-22) के दौरान सीएमएम द्वारा काटे गए चावल को 25 प्रतिशत के जुर्माने के साथ उन मिलों से एकत्र करने का निर्णय लिया है। संबंधित मिलों से चावल की वसूली के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को सिविल सेवक आयुक्त अनिल कुमार ने आदेश जारी किया। एफसीआई ने पिछले मानसून सीजन के लिए सीएमआर देने के लिए इस साल 31 मार्च की समय सीमा तय की है। समय सीमा बीत जाने के बाद भी 494 मिलर 2.22 लाख टन चावल की आपूर्ति नहीं कर सके। इसके साथ ही विभाग ने डिफाल्टर मिलरों से पेनाल्टी वसूलने का निर्णय लिया। इसने उन मिलरों से 25 प्रतिशत के जुर्माने के साथ 125 प्रतिशत चावल एकत्र करने का निर्णय लिया है, जिनके पास समय सीमा के अंत में अनाज का भंडार है। कहा गया है कि सीएमआर राशि का 25 प्रतिशत तत्काल भुगतान कर शेष सीएमआर देने की अनुमति प्राप्त की जाए। इसने आदेश दिया कि शेष 100 प्रतिशत सीएमएमएआर को राज्य कोटे में प्रदान किया जाए। आगामी सीजन के लिए अनाज आवंटन के लिए 12 प्रतिशत की राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह राशि 2023-24 मानसून सीजन शुरू होने से पहले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।