
हैदराबाद: नागरिक आपूर्ति निगम ने राशन डीलरों से वसूले गए पुराने चीनी बैग की कीमत तय कर दी है. प्रत्येक बैग की कीमत 22 रुपये रखी गई है। आयुक्त अनिल कुमार ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए। राशन डीलरों को सलाह दी गई कि वे पुराने बारदानों को इसी मूल्य पर नागरिक आपूर्ति निगम को बेच दें। केंद्र के नियम के मुताबिक अनाज खरीद के लिए जरूरी कुल बारदानों में 46 फीसदी पुराने बोरे और 54 फीसदी नए बारदान होने चाहिए. विभाग ने राशन डीलरों से पुराने बारदाने की वसूली के लिए कीमत तय कर दी है।प्रत्येक बैग की कीमत 22 रुपये रखी गई है। आयुक्त अनिल कुमार ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए। राशन डीलरों को सलाह दी गई कि वे पुराने बारदानों को इसी मूल्य पर नागरिक आपूर्ति निगम को बेच दें। केंद्र के नियम के मुताबिक अनाज खरीद के लिए जरूरी कुल बारदानों में 46 फीसदी पुराने बोरे और 54 फीसदी नए बारदान होने चाहिए. विभाग ने राशन डीलरों से पुराने बारदाने की वसूली के लिए कीमत तय कर दी है।प्रत्येक बैग की कीमत 22 रुपये रखी गई है। आयुक्त अनिल कुमार ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए। राशन डीलरों को सलाह दी गई कि वे पुराने बारदानों को इसी मूल्य पर नागरिक आपूर्ति निगम को बेच दें। केंद्र के नियम के मुताबिक अनाज खरीद के लिए जरूरी कुल बारदानों में 46 फीसदी पुराने बोरे और 54 फीसदी नए बारदान होने चाहिए. विभाग ने राशन डीलरों से पुराने बारदाने की वसूली के लिए कीमत तय कर दी है।