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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (TGSCPCR) ने पेड्डापल्ली जिले के कटनापल्ली गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण की घटना को गंभीरता से लिया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने इसे स्वत: संज्ञान में लिया और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पेड्डापल्ली Peddapalli को संबंधित अधिकारियों को मामले की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जांच करने और तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का निर्देश दिया। आयोग ने अधिकारियों से जल्द से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने को भी कहा है।
आयोग संसद के अधिनियम (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है कि सरकारों के सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र और प्रक्रियाएं भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों और किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम- 2015, पोक्सो अधिनियम- 2012 और आरटीई अधिनियम- 2009 के कार्यान्वयन की निगरानी करें।
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Harrison
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