तेलंगाना

Child labour: 14 वर्ष से कम आयु में बाल श्रम है अपराध

Shiddhant Shriwas
12 Jun 2024 2:28 PM GMT
Child labour: 14 वर्ष से कम आयु में बाल श्रम है अपराध
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नगरकुरनूल:Nagarkurnool: तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा संगठन, नगरकुरनूल के तत्वावधान में स्थानीय जिला परिषद हाई स्कूल (लड़के) नगरकुरनूल में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम Program में मुख्य अतिथि के रूप में नगरकुरनूल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जी सबिता उपस्थित थीं। बाद में उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों से कोई शारीरिक कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, यदि वे ऐसा करते हैं तो वे कानून के अनुसार दंड के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि यदि बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य सुनहरा होगा और वे ऊंचाइयों Heightsपर पहुंचेंगे। सुझाव दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी लड़के-लड़कियों का स्कूल में नामांकन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ को ध्यान से सुनना चाहिए। सुझाव दिया कि इससे ज्ञान और समझ बढ़ेगी। सभी लड़के-लड़कियों से अनुरोध है कि वे मोबाइल फोन का उपयोग इस तरह से करें जो उनकी पढ़ाई के लिए उपयोगी हो। समाज में शिक्षा से दूर रहने वाले बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं और हिंसा का शिकार होते हैं, इसलिए हर बच्चे को स्कूल में शामिल कर उसे समाज Societyकी जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही बाल मजदूरी की प्रथा खत्म होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका लता, अधिवक्ता मधुसूदन राव, सत्यनारायण, श्याम प्रसाद राव, रामचंदर, श्रीराम आर्य, पवन साईं, शिक्षक दल, छात्र-छात्राएं, न्यायालय कर्मचारी व अन्य लोग शामिल हुए।
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