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HYDERABAD हैदराबाद: चारमीनार के पास छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी पाए गए पांच लोगों को महिलाओं को गलत तरीके से छूकर परेशान करने का दोषी पाए जाने पर सज़ा सुनाई गई है।
पुलिस ने हाल ही में घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि पब्लिक जगहों पर महिलाओं को परेशान करने से रोकने की कोशिशों के तहत आरोपियों की पहचान कर ली गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
कोर्ट ने जेल की सज़ा और जुर्माना लगाया
आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने हर एक को तीन दिन की साधारण जेल की सज़ा सुनाई और हर एक पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया।
पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में तेज़ी से कार्रवाई का मकसद महिलाओं की सुरक्षा पक्का करना और अपराधियों को ऐसी हरकतें करने से रोकना है।
पुलिस ने हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के खिलाफ चेतावनी दी
अधिकारियों ने दोहराया कि हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और साइबर हैरेसमेंट सज़ा के लायक अपराध हैं और चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने हैरेसमेंट का सामना कर रही महिलाओं से अपील की कि वे घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 100, 112 और 9490616555 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
SHE टीम्स ने महिलाओं से अपराधों की रिपोर्ट करने की अपील की
SHE टीम्स ने महिलाओं और लड़कियों से अपील की कि वे हैरेसमेंट के सामने चुप न रहें और उन्हें बिना डरे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकारियों ने कहा कि तुरंत रिपोर्ट करने से इन्वेस्टिगेटर को जल्दी कार्रवाई करने और अपराधों को दोहराने से रोकने में मदद मिलती है।
पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की कि वे पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने में सहयोग करें और जब भी वे हैरेसमेंट की घटनाएं देखें तो रिपोर्ट करें।
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