
x
SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट
Hyderabad: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के दौरान तेलंगाना परिवार रजिस्टर प्रमाणपत्र को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा।
'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक रिपोर्ट में CEO सी. सुदर्शन रेड्डी के हवाले से कहा गया है कि अधिकारी इस प्रमाणपत्र को अंतिम प्रमाण नहीं मानेंगे।
SIR के लिए तेलंगाना परिवार रजिस्टर मान्य
आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि यह प्रमाणपत्र राज्य में चल रहे SIR के लिए मान्य है, लेकिन चुनाव अधिकारी मतदाता सूची में किसी व्यक्ति की पात्रता तय करने से पहले अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ इसकी जांच करेंगे।
उन्होंने कहा कि चूंकि परिवार रजिस्टर प्रमाणपत्र 12 दस्तावेजों में से एक है, इसलिए तेलंगाना में SIR सत्यापन प्रक्रिया के दौरान नोटिस मिलने पर मतदाता इसे जमा कर सकते हैं।
इस चिंता का जवाब देते हुए कि यह प्रमाणपत्र खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड) डेटाबेस से तैयार किया जाता है, उन्होंने कहा कि अधिकारी इसे अकेले अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ प्रमाणपत्र की जांच करेंगे और अंतिम निर्णय लेने से पहले आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकते हैं।
नागरिक 'मीसेवा' (MeeSeva) से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं
तेलंगाना सरकार ने राज्यव्यापी इलेक्ट्रॉनिक तेलंगाना परिवार रजिस्टर बनाया है और 'मीसेवा' प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार रजिस्टर प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया है।
राजस्व विभाग ने 25 जुलाई, 2026 के सरकारी आदेश (GO) 172 के माध्यम से इस कदम की सूचना दी। सरकार ने कहा कि इस प्रमाणपत्र का उद्देश्य लोगों के लिए नागरिक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना, परिवार के विवरण के सत्यापन की प्रक्रिया में एकरूपता लाना और हर परिवार को एक तैयार, प्रमाणित रिकॉर्ड देना है जिसका वे उपयोग कर सकें।
आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय उन कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है जिनका सामना नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय अपने परिवार के सदस्यों का विश्वसनीय रिकॉर्ड पेश करने में करना पड़ता है।
यह एक ही दस्तावेज है जिसमें पूरे परिवार का विवरण होता है। प्रत्येक परिवार इकाई के लिए, इसमें एक 'परिवार रजिस्टर पहचान संख्या' होती है, जो परिवार के राशन कार्ड नंबर के समान होती है। इसके साथ ही परिवार के मुखिया और प्रत्येक सदस्य का नाम, मुखिया के साथ प्रत्येक सदस्य का संबंध, आयु, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर और परिवार का वर्तमान पता भी इसमें शामिल होता है।
यह रजिस्टर नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बनाए रखे गए खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड) डेटाबेस पर आधारित है। जिस मंडल के डेटाबेस में परिवार का पता दर्ज है, वहाँ के तहसीलदार ही वह अधिकारी हैं जो यह सर्टिफ़िकेट जारी करते हैं।
Next Story





