Hyderabad: केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी की तेलंगाना राज्य में अपनी सेवाएं जारी रखने की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें तुरंत आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा कि यह निर्णय दीपक खांडेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था, जिसे 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद एआईएस अधिकारियों के आवंटन के दौरान एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) अधिकारियों के कैडर बदलने के अनुरोधों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। समिति ने पाया कि कैडर बदलने का अनुरोध स्थापित सिद्धांतों के दायरे से बाहर था, जिसे पहले ही उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसके अलावा, समिति ने रेखांकित किया कि कैडर आवंटन तथ्यात्मक रिकॉर्ड पर आधारित थे और विभाजन के दौरान सभी अधिकारियों पर समान मानदंड लागू किए गए थे।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी इन दिशा-निर्देशों के पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि किसी भी तरह का विचलन भेदभावपूर्ण होगा।