तेलंगाना
CBI ने डीए जांच में दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया
Ratna Netam
9 July 2025 3:59 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने दक्षिण मध्य रेलवे के एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सीबीआइ, हैदराबाद ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल स्थित संचालन भवन के वरिष्ठ डीपीओ कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक ए.आर. राजा शेखर और उनकी पत्नी ए. नवनीता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया है कि आरोपी ने 2017 से 2023 के बीच कार्यालय अधीक्षक के पद पर रहते हुए जानबूझकर 1.54 करोड़ रुपये से अधिक की आय और संपत्ति अर्जित करके खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से समृद्ध किया, जो उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक है और जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता। सीबीआई ने तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी ली और 29 दस्तावेज और भौतिक वस्तुएं जब्त कीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) ई और भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 49 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी के पास उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 104.95 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई, जिसका लोक सेवक ने संतोषजनक हिसाब नहीं दिया है। तेलंगाना सरकार ने डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत राजा शेखर और उनकी पत्नी के खिलाफ जाँच करने की भी अनुमति दे दी है। एजेंसी ने कहा कि मामले की जाँच जारी है। इस बीच, तेलंगाना के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि हैदराबाद के माधापुर की उप राज्य कर अधिकारी एम. सुधा को एसीबी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया और शिकायतकर्ता की एक कंपनी को नंबर दिलाने के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि किसी भी लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर, लोग कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए एसीबी के टोल-फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर सकते हैं। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 9440446106 के माध्यम से भी एसीबी से संपर्क कर सकते हैं।
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