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हैदराबाद (आईएएनएस)| यहां की एक सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में शनिवार को आईएएस अधिकारी कवाड़ी नरसिम्हा को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने 21 दिसंबर 2006 को मिजोरम सरकार के तत्कालीन सचिव श्री नरसिम्हा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1991 और 2006 के बीच अपनी सेवा की अवधि के दौरान 32.31 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की थी और उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
नरसिम्हा के खिलाफ 30 जून 2010 को चार्जशीट दायर की गई थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया था, जिसके बाद एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी को दोषी ठहराया गया था।
--आईएएनएस
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