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Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) हैदराबाद डिवीजन में तैनात तत्कालीन वाणिज्यिक कुली एम प्रवीण को दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने जून 2014 में प्रवीण के खिलाफ शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की राशि मांगने और स्वीकार करने का मामला दर्ज किया था। प्रवीण Praveen ने इस उद्देश्य के लिए सीबीआई अधिकारियों पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करने का दावा किया था। सीबीआई ने उसी वर्ष दिसंबर में मामले में आरोप पत्र दायर किया था। विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रवीण को अपराध का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
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