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Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) हैदराबाद पीठ ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए. वाणी प्रसाद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को उन्हें तेलंगाना कैडर आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कैट केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 9 अक्टूबर, 2024 को जारी किए गए उस आदेश को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं था, जिसमें उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। न्यायिक सदस्य डॉ. लता बसवराज पटने और प्रशासनिक सदस्य वरुण सिंधु कुल कौमुदी की पीठ ने उनके निवास को तेलंगाना के रूप में स्वीकार करने के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
वाणी प्रसाद के अनुसार, वह बचपन से ही हैदराबाद में रह रही थीं और उन्होंने अपनी पढ़ाई शहर में ही पूरी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1990 के लिए आवेदन में अपना स्थायी पता हैदराबाद बताया था, जब उनका भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयन हुआ था। वाणी प्रसाद ने कहा कि अपने सभी आवेदनों में उन्होंने स्थायी और डाक पता हैदराबाद ही दिया था। वह यूपीएससी के माध्यम से भर्ती हुए ग्रुप ‘ए’ अधिकारी से विवाहित हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) में कार्यरत हैं और हैदराबाद में कार्यरत थीं। उनके 16 वर्षीय जुड़वां बच्चे हैदराबाद में पैदा हुए और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने उन्हें तेलंगाना में अतिरिक्त कैडर के रूप में आंध्र प्रदेश आवंटित किया था और उनके पिता का मूल स्थान गुंटूर बताया गया था। पीठ ने कहा कि आवंटन में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से न्यायिक समीक्षा के दायरे का अनावश्यक विस्तार होगा और उन लोगों के खिलाफ भेदभाव होगा जिन्होंने जनहित में कैडर के आवंटन को स्वीकार किया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि कठिनाई की परिभाषा पर व्यापक जनहित में विचार किया जाना चाहिए न कि राज्य के विभाजन पर कैडर के आवंटन के लिए नीति के मामले में किसी व्यक्ति की चिंता के साथ।
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