तेलंगाना

EPS के खिलाफ मामला: अंतरिम रोक बढ़ाई गई

Kavita2
4 April 2025 5:19 PM IST
EPS के खिलाफ मामला: अंतरिम रोक बढ़ाई गई
x

Telangana तेलंगाना : मद्रास उच्च न्यायालय ने एडप्पादी पलानीस्वामी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई पर लगाई गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है।

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, चेन्नई सेंट्रल के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने चेन्नई में आयोजित एक चुनाव प्रचार सभा में एडप्पादी के. पलानीस्वामी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कोष को सही तरीके से खर्च नहीं करने का आरोप लगाया था। दयानिधि मारन ने इसका खंडन किया और पलानीस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

यह मामला चेन्नई के सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में लंबित है।

इस बीच, एडप्पादी पलानीस्वामी ने मामले को रद्द करने और मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दयानिधि मारन ने चुनाव प्रचार के दौरान एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के कोष को सही तरीके से खर्च नहीं किया है, और उनके खिलाफ मामला रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानहानिकारक नहीं था।

जब याचिका न्यायमूर्ति जी.के. डीएमके सांसद दयानिधि मारन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों और अखबारों में छपी खबरों के आधार पर उनके खिलाफ बात की है। इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है।

इसके जवाब में दयानिधि मारन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि चुनाव के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दयानिधि मारन के खिलाफ जानबूझकर लगाए गए आरोप अपमानजनक हैं, जबकि संबंधित अखबार ने दयानिधि मारन से जुड़ी खबरों पर खेद जताया था। इसके बाद न्यायाधीश ने दयानिधि मारन को मामले में जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

तब तक एडप्पादी ने पलानीस्वामी के खिलाफ मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

ऐसे में शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट में मामले की फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर लगाई गई अंतरिम रोक को बढ़ाते हुए याचिका को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

Next Story