Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (टीएसडीसीए) के औषधि निरीक्षकों ने मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कोथापेट, उप्पल में 1.5 लाख रुपये मूल्य की एल्कियम-डी3 (विटामिन डी3 के साथ कैल्शियम) की गोलियों का स्टॉक जब्त किया है। इन्हें ‘खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल्स’ की आड़ में गलत तरीके से निर्मित और बेचा जा रहा था।
पाया गया कि एल्कियम-डी3 (विटामिन डी3 के साथ कैल्शियम) की गोलियाँ हिंदुस्तान न्यूट्रास्युटिकल्स, औद्योगिक पार्क, मेडचल-मलकाजगिरी द्वारा निर्मित की गई थीं।
जब्त की गई दवाओं को ‘खाद्य लाइसेंस (FSSAI लाइसेंस)’ के तहत गलत तरीके से निर्मित किया गया था और खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल होने का झूठा दावा किया गया था। उत्पाद की लेबल संरचना के अनुसार, इसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत एक दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, TSDCA ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। दवा लाइसेंस
उत्पाद को केवल औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जारी किए गए ‘ड्रग लाइसेंस’ के तहत निर्मित किया जाना चाहिए, जिसमें औषधि नियमों की अनुसूची-एम में उल्लिखित ‘अच्छे विनिर्माण अभ्यास’ (GMP) का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, इसे अनिवार्य रूप से ‘भारतीय फार्माकोपिया’ (IP) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए।
जनता ऐसे मामलों की रिपोर्ट कर सकती है: टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 (कार्य दिवसों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक)