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तेलंगाना: श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने वाले आदेश (जीओएमएस-4) आबकारी और मद्य निषेध विभाग पर लागू नहीं होते हैं।
एक बयान में कहा गया है कि टीएसबीसीएल, आईएमएफएल डिपो, डिस्टिलरीज, ब्रुअरीज, ए4 दुकानें और 2बी बार आबकारी कानूनों और विनियमों के अनुसार निर्धारित घंटों के दौरान खुले रहेंगे। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में 24 घंटे दुकानें खोलने की नीति पहले से ही लागू है।
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Teja
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