तेलंगाना

‘Aura Velimala’ प्रोजेक्ट को पंजीकृत न करने पर बिल्डर पर 14.9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Ratna Netam
23 May 2025 7:20 PM IST
‘Aura Velimala’ प्रोजेक्ट को पंजीकृत न करने पर बिल्डर पर 14.9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने सांगा रेड्डी जिले के वेलिमाला गांव में ‘ऑरा वेलिमाला फेज-1’ परियोजना का पंजीकरण न कराने के लिए भुवनतेजा इंफ्रास्ट्रक्चर और चेक्का भाग्यलक्ष्मी पर 14,91,958 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण का यह फैसला शिकायतकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद आया है कि उन्होंने ‘ऑरा (वेलिमाला)’ नामक परियोजना में एक फ्लैट की खरीद के लिए दो प्रतिवादियों के साथ गैर-पंजीकृत बिक्री समझौते किए थे। समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्जा दिसंबर 2023 तक सौंप दिया जाना था, हालांकि, परियोजना के निर्माण में काफी देरी हो गई थी और जून 2024 तक, परियोजना केवल 20% पूरी हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने देरी के बारे में प्रतिवादियों से संवाद करने के कई प्रयास किए, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली या उन्हें अस्पष्ट और गैर-प्रतिबद्ध उत्तर दिए गए।
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कब्जे में देरी के कारण उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें वर्तमान आवास के लिए किराए और इस फ्लैट के लिए लिए गए होम लोन की ईएमआई का भुगतान करने का बोझ उठाना पड़ रहा है। प्राधिकरण ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह अधिनियम, 2016 की धारा 4 और उसके तहत नियमों के अनुसार तत्काल प्रभाव से परियोजना - "ऑरा वेलिमाला चरण - 1" के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने के लिए कदम उठाए और पंजीकरण दिए जाने तक, उन्हें परियोजना की किसी भी इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए प्रस्ताव नहीं देना चाहिए, या किसी भी तरह से व्यक्ति/व्यक्तियों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए।
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