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तीन अन्य को काफिले पर हमला मामले में जमानत मिली
हैदराबाद: एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार, 2 मार्च को बाल्का सुमन और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के तीन अन्य नेताओं को लेबर मिनिस्टर डॉ. जी विवेक के काफिले पर कथित हमले और एक पुलिस कांस्टेबल के घायल होने के मामले में ज़मानत दे दी।
डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट के जज ए वीरैया ने सुमन के वकील की अर्जी पर सुनवाई के बाद ज़मानत दे दी। कोर्ट ने ज़मानत की शर्तों के तहत सुमन को 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
दूसरे आरोपियों – मुला राजी रेड्डी, डी अनिल और रमीदी लक्ष्मीकांत – को भी ज़मानत दे दी गई। कोर्ट ने उन्हें लगाई गई शर्तों के तहत हर रविवार को रामकृष्णपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
18 फरवरी को गिरफ्तार
चारों नेताओं को 18 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। बाद में उन्हें आदिलाबाद जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने 17 फरवरी को क्याथनपल्ली नगरपालिका की एक विशेष बैठक के दौरान मंत्री के काफिले पर हमले में कथित रूप से शामिल होने के लिए सुमन और आठ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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