
हैदराबाद: BRS विधायक दल के नेता अलेटी महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खैराताबाद के विधायक दानम नागेंद्र के खिलाफ उनकी अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया गया था।
अपनी रिट याचिका में, BJP नेता ने यह निर्देश देने की मांग की है कि स्पीकर के उस आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिसमें अयोग्यता याचिका संख्या 4/2024 को खारिज किया गया था। यह याचिका उन्होंने 1 जुलाई, 2024 को दायर की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि दानम नागेंद्र, जो 2023 के विधानसभा चुनावों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के टिकट पर चुने गए थे, ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, नागेंद्र ने BRS से इस्तीफा दिए बिना कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत ऐसा करने पर अयोग्यता लागू होती है।





