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बीआरएस ने करीमनगर बंद का किया आह्वान
Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने करीमनगर MLA गंगुला कमलाकर के कैंप ऑफिस पर गुरुवार, 7 मई को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमले के विरोध में शनिवार, 9 मई को करीमनगर में बंद का ऐलान किया है।
BRS टाउन प्रेसिडेंट चल्ला हरिशंकर ने कहा कि यह घटना पूरे चुनाव क्षेत्र के लोगों पर हमला है। उन्होंने दुकान मालिकों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल मैनेजमेंट और दूसरे तबकों से बंद का सपोर्ट करने की अपील की।
सख्त कार्रवाई की मांग
రేవంత్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కలిసి కరీంనగర్ లో నన్ను హత్య చేసేందుకు పన్నిన కుట్ర ఇది.రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా పడకేసింది!పోలీసుల కళ్లముందే కట్టెలు, కత్తులతో దాడి చేస్తారా? శాంతిభద్రతల గురించి ప్రశ్నిస్తే చంపేస్తారా? ఇది ప్రజాస్వామ్యమా లేక రౌడీ రాజ్యమా? ఈ అరాచక పాలనకు… pic.twitter.com/XRr2fi6lrw
— BRS Party (@BRSparty) May 7, 2026
उन्होंने हमले में कथित तौर पर शामिल BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। हरिशंकर ने पुलिस से हत्या की कोशिश का केस दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने की अपील की।
BRS नेता ने आगे मांग की कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर भड़काने के लिए इस्तीफा दें। इस मामले के संबंध में, पार्टी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर गौश आलम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया।
इस बीच, BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव पार्टी कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए शनिवार को करीमनगर जा सकते हैं।
BJP कार्यकर्ताओं पर केस
इससे पहले, BRS MLA पाडी कौशिक रेड्डी की बातों पर करीमनगर MLA के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में 13 BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
यह टकराव बंदी संजय कुमार की इस मांग से शुरू हुआ कि KTR का ड्रग टेस्ट हो। कौशिक रेड्डी ने पलटवार करते हुए बंदी संजय को टेस्ट के लिए खुद पेश होने की चुनौती दी, और आरोप लगाया कि BJP नेता के बाल ड्रग्स वाले तंबाकू प्रोडक्ट्स खाने के साइड इफेक्ट्स की वजह से झड़ गए हैं।
इससे BJP कार्यकर्ता गुस्से में आ गए, और गंगुला कमलाकर के कैंप ऑफिस पर धावा बोल दिया, वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे लाठियों से तोड़ दिए, और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात बिगड़ने से पहले BJP कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया।
भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 189 (अवैध सभा), 191 (3) (दंगा), 329 (4) (आपराधिक अतिचार), 324 (4) (शरारत), 292 (सार्वजनिक उपद्रव), और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण (पीडीपीपी) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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