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HYDERABAD हैदराबाद: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के हैदराबाद शाखा कार्यालय ने मंगलवार, 2 सितंबर को सिकंदराबाद सीटीसी कॉम्प्लेक्स स्थित एक गोदाम पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के उल्लंघन को लेकर की गई। अधिकारियों के मुताबिक, छापे के दौरान गोदाम में 225 उपभोक्ता वस्तुएं बरामद की गईं, जिनमें घरेलू इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर, प्रेशर कुकर, हीट प्लेट, सीलिंग फैन और इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स शामिल थे। ये सभी उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए थे लेकिन इनके पास अनिवार्य BIS प्रमाणन नहीं था। बीआईएस हैदराबाद शाखा के निदेशक एवं प्रमुख पी. वी. श्रीकांत ने बताया कि जब्त किए गए उत्पादों की कीमत 8 लाख रुपये से अधिक है और इन्हें बिना मानक चिह्न (BIS स्टैंडर्ड मार्क) के बेचा जा रहा था।
छापे की अगुवाई राकेश तन्नेरु ने की। उनके साथ उप निदेशक के. काविन, एसपीओ अभिसाई एट्टा, एसएसए शिवाजी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बीआईएस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे सामान का भंडारण और बिक्री क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (QCOs) का उल्लंघन है। भारत सरकार के इन आदेशों के तहत कई उपभोक्ता उत्पादों पर BIS प्रमाणन अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाले सामान मिल सकें। बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, बिना प्रमाणन वाले उत्पादों की बिक्री, भंडारण या वितरण कानूनन अपराध है। इस अधिनियम के तहत पहली बार उल्लंघन पर दो साल तक की सजा या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दोबारा उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार करने वाले सभी व्यापारी और आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करें कि वे केवल BIS प्रमाणित सामान ही बेचें। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे खरीदारी करते समय BIS स्टैंडर्ड मार्क जरूर जांचें। बीआईएस की यह कार्रवाई न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए है बल्कि बाजार में मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से भी की गई है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी बिना प्रमाणन वाले उत्पाद बेचते हैं। ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं।
बीआईएस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की छापेमारी और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि बाजार में केवल प्रमाणित और सुरक्षित उत्पाद ही उपलब्ध कराए जा सकें।
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