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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू को उस समय बड़ा झटका लगा, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने मंगलवार को घर की हिरासत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पूर्व मुख्यमंत्री को खतरे की आशंका बताते हुए घर की हिरासत देने की याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
इससे पहले, एसीबी अदालत ने करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने अदालत को सूचित किया कि टीडीपी नेता की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, सरकार उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है और घर की हिरासत में समान स्तर की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता को घर से भोजन और दवाएं लाने की भी अनुमति है।
इस बीच, नायडू के वकीलों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और याचिका दायर की है जिसमें करोड़ों रुपये के घोटाले में एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
सोमवार को अतिरिक्त एजी ने अदालत को बताया कि विपक्षी नेता राजमुंदरी सेंट्रल जेल में सुरक्षित हैं और जेल के अंदर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सीआरपीसी अधिनियम में नजरबंदी का कोई प्रावधान नहीं है और कानून के समक्ष हर कोई समान है।
हालांकि, नायडू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से अनुरोध किया कि टीडीपी नेता को घर में ही नजरबंद रहने की अनुमति दी जाए क्योंकि जेल उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है।
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Triveni
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