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हैदराबाद: न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने राजस्व विभाग को भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक निजी भूमि पार्सल में अतिक्रमण हटाने के लिए अभ्यावेदन पर विचार न करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता बानोथ लकपथी ने कहा कि उनकी घर की जमीन पर एक निजी पक्ष ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त करते हुए कि राजस्व अधिकारी किसी निजी विवाद में याचिकाकर्ता को बचाने नहीं आ सकते, अधिकारियों को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
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Harrison
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