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Hyderabad,हैदराबाद: कस्टम मिलिंग Custom Milling के लिए मिलर्स को अब बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा के बदले धान का आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को धान खरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें खरीफ विपणन सत्र 2024-25 से सीएमआर संचालन के लिए बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा अनिवार्य कर दिया गया है। मिलर्स के डिफॉल्ट के इतिहास के आधार पर इस आवंटन के मानदंड अलग-अलग होंगे। जिन मिलर्स का पहले से डिफॉल्ट का कोई इतिहास नहीं है, वे स्वीकृत मिलिंग क्षमता पर धान के मूल्य का दस प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में या 25 प्रतिशत सुरक्षा जमा के रूप में सीएमआर आवंटन के लिए विचार के पात्र होंगे।
पिछले डिफॉल्टर्स जिन्होंने जुर्माने के साथ सीएमआर बकाया चुका दिया है, उन्हें 20 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में या 25 प्रतिशत सुरक्षा जमा के रूप में धान के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। जिन पूर्व बकाएदारों ने 25 प्रतिशत लंबित जुर्माने के साथ 100 प्रतिशत बकाया चुका दिया है, उन्हें मिल की स्वीकृत मिलिंग क्षमता के 25 प्रतिशत के अतिरिक्त, लंबित जुर्माने के 25 प्रतिशत घटक के लिए 25 प्रतिशत बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा के रूप में प्रदान करना होगा।
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Payal
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