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हैदराबाद | मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, इसी तरह, चार जून को मतगणना के दिन और पुनर्मतदान की तारीख (यदि कोई हो) पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
विशेष मुख्य सचिव (निषेध एवं उत्पाद शुल्क) को शराब के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और कार्यान्वयन के लिए राज्य में निर्दिष्ट संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में "मतदान के घंटों" में बदलाव का पालन करने के लिए संबंधितों को निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था।
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Shiddhant Shriwas
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