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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट में कांग्रेस सरकार द्वारा GHMC डिवीजनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में जारी शुरुआती नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस खत्म हो गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा जारी GO पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच, सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
इस मौके पर, वकील प्रभाकर ने याचिकाकर्ता की ओर से बहस की। उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि डीलिमिटेशन का नक्शा पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि दोबारा बंटवारे के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आबादी और सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जवाब में, सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल (AG) ने कहा कि दोबारा बंटवारे का नक्शा हाई कोर्ट में जमा कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि वार्डों का बंटवारा बिना निर्वाचन क्षेत्र बदले किया गया है। इस मौके पर, हाई कोर्ट की बेंच AG पर गंभीर हो गई। उसने सवाल किया कि डीलिमिटेशन का नक्शा और आबादी की जानकारी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखी गई। इसके जवाब में, AG ने कहा कि डीलिमिटेशन में कोर्ट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अगर डीलिमिटेशन प्रक्रिया में कोई शक है, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगा।
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