तेलंगाना

पुलिस से बहस करना ड्यूटी में बाधा नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

Tulsi Rao
19 Aug 2025 9:42 AM IST
पुलिस से बहस करना ड्यूटी में बाधा नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केवल बहस करने पर आईपीसी की धारा 353 नहीं लगा सकती, क्योंकि यह "लोक सेवकों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा" नहीं है।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति ने कहा कि धारा 353 केवल तभी लागू होती है जब किसी लोक सेवक पर उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के इरादे से हमला किया जाता है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा, "केवल बहस को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता।"

अदालत अक्किनेनी राजशेखर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ मंगापेट पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया था, क्योंकि उन्होंने एक कांस्टेबल से बहस की थी, जिसने उनके और उनके पड़ोसी के बीच भूमि विवाद में हस्तक्षेप किया था।

न्यायाधीश ने कहा कि धारा 353 के दायरे को बहस तक बढ़ाना कानून का दुरुपयोग होगा।

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