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हैदराबाद में 1 लाख इंदिराम्मा घरों के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन
Hyderabad: हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सोमवार, 20 जुलाई को बताया कि तेलंगाना सरकार 'कोर अर्बन रीजन इकॉनमी' (CURE) पहल के तहत आउटर रिंग रोड (ORR) के अंदर कम आय वाले लोगों (LIG) के लिए एक लाख 'इंदिरम्मा' घर बनाने के अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 21 जुलाई से आवेदन लेना शुरू करेगी।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में इस स्कीम का ब्रोशर लॉन्च करते हुए रेड्डी ने कहा कि 10 अगस्त तक मी-सेवा (MeeSeva) सेंटर्स, व्हाट्सएप और हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट के ज़रिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपार्टमेंट बनाए जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में 500 घर दिए जाएंगे। हर फ्लैट का साइज़ 525 वर्ग फुट होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग बोर्ड, रेवेन्यू, पुलिस और दूसरे विभागों की सरकारी ज़मीन ली जाएगी, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच है।
रेड्डी ने कहा कि हर फ्लैट के अनडिवाइडेड शेयर (संयुक्त हिस्सेदारी) की कीमत 40 लाख रुपये से 60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल बोनालू त्योहार तक सभी घर बनकर तैयार हो जाएंगे।
11 लाख रुपये की लागत, राज्य सरकार 5 लाख रुपये पहले देगी
रेड्डी ने बताया कि हर फ्लैट की लागत 11 लाख रुपये होगी, जिसमें से राज्य सरकार लाभार्थी की ओर से कॉन्ट्रैक्टर को सीधे 5 लाख रुपये देगी। बाकी बचे 6 लाख रुपये लाभार्थी को एक साल के अंदर चार किस्तों में चुकाने होंगे। आवेदन करते समय आवेदकों को 10,000 रुपये जमा करने होंगे, जो लाभार्थी के कुल योगदान में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, जिससे किस्तों में चुकाने के लिए 5,90,000 रुपये बचेंगे।
रेड्डी ने कहा कि लाभार्थी अपने रहने वाले विधानसभा क्षेत्र में घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उपलब्ध घरों की संख्या से ज़्यादा आवेदन आते हैं, तो लकी ड्रॉ के ज़रिए चयन किया जाएगा और असफल आवेदकों को उनके जमा किए गए 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे।
इसमें कोई रजिस्ट्रेशन या सेल डीड चार्ज नहीं लगेगा, हालांकि लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल तक अपने घर बेचने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वे उन्हें बैंकों के पास गिरवी रख सकते हैं। महिलाओं, SC/ST, BC और अल्पसंख्यकों के लिए कोटा
IT और उद्योग मंत्री डुड्डिला श्रीधर बाबू ने कहा कि 30 प्रतिशत घर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, साथ ही अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़े वर्गों (BC) और अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त आरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी भी आवेदन करने के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि प्रति परिवार केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा; एक से ज़्यादा या डुप्लिकेट आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।
रेड्डी ने कहा कि 'प्रजा पालना' अभियान के दौरान CURE क्षेत्र में 'इंदिरम्मा' घरों के लिए आठ लाख से ज़्यादा आवेदन मिले थे, और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में ज़मीन की पहचान की जा रही है, जहाँ पायलट चरण के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
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