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Hyderabad हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की एक महिला ने शराब दुकान (liquor shop) के लाइसेंस के लिए 150 आवेदन दायर कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने इन आवेदनों के लिए ₹4.5 करोड़ की भारी फीस जमा की है। यह कदम तब सामने आया जब इस बार राज्य में शराब दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन संख्या उम्मीद से काफी कम रही है। राज्य के निषेध एवं आबकारी विभाग (Prohibition and Excise Department) ने खुद स्वीकार किया है कि पिछले लाइसेंस चक्र की तुलना में इस बार आवेदनों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। नए लाइसेंस 1 दिसंबर 2025 से 30 नवंबर 2027 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे।
कम आवेदन से विभाग चिंतित
पिछले लाइसेंस चक्र में लगभग 1.30 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन इस बार आवेदन प्रक्रिया के अंतिम दिन (शनिवार) तक सिर्फ करीब 50,000 आवेदन ही प्राप्त हुए थे। विभागीय अधिकारियों का अनुमान था कि दिन के अंत तक 70,000 से 90,000 आवेदन तक पहुंच सकते हैं। कई केंद्रों पर देर रात तक लंबी कतारें लगी रहीं और आवेदन प्रक्रिया जारी रही। विभागीय सूत्रों के अनुसार, लगातार प्रचार, SMS और अन्य माध्यमों से प्रोत्साहन के बावजूद आवेदन संख्या उम्मीद से कम रही है। इस स्थिति से अधिकारी उलझन में हैं।
महिला आवेदक बनी चर्चा का विषय
इस बीच, आंध्र प्रदेश की एक महिला आवेदक चर्चा का केंद्र बन गई हैं, जिन्होंने 150 अलग-अलग आवेदन दायर किए और ₹4.5 करोड़ की फीस जमा की। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इतनी बड़ी राशि जमा कर आवेदन करने का यह पहला मामला है।
बैंडलागुड़ा स्थित आबकारी विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों ने सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली (PA System) के माध्यम से आवेदकों को भरोसा दिलाया कि सरकार दुकानदारों के हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है और लाइसेंसधारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
आवेदन फीस में बढ़ोतरी
इस बार आवेदन शुल्क ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भले ही आवेदन संख्या घटी हो, लेकिन बढ़ी हुई फीस के चलते राजस्व लक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। राज्य सरकार को आवेदन और लाइसेंस फीस से लगभग ₹6,500 करोड़ की आय होने की उम्मीद है।
2023 में सरकार ने आवेदन फीस से ₹1,350 करोड़ और लाइसेंस फीस से ₹3,500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था।
ड्रॉ ऑफ लॉट्स और दुकान आवंटन
राज्यभर में 2,620 शराब दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटन लॉटरी प्रणाली (draw of lots) के जरिए किया जाएगा। विभाग के शेड्यूल के अनुसार, आरएसईटी (RSET) की पहली किस्त का भुगतान 23 और 24 अक्टूबर को होगा और दुकानें 1 दिसंबर 2025 से शुरू की जाएंगी।
आरक्षण नीति का पालन
सरकार ने विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण भी लागू किया है — गौड़ (15%), अनुसूचित जाति (10%) और अनुसूचित जनजाति (5%) के लिए कोटा तय किया गया है।
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