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Amrapali आम्रपाली: IAS ऑफिसर अम्रपाली को तेलंगाना हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अम्रपाली को तेलंगाना अलॉट करने वाले CAT के आदेश पर रोक लगा दी है। उसने CAT के आदेश को सस्पेंड करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। उसने अम्रपाली को इस पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई छह हफ़्ते के लिए टाल दी गई है।
पिछले साल अक्टूबर में, DoPT (डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने अम्रपाली को AP अलॉट करने के आदेश जारी किए थे। उन्होंने इसे CAT में चुनौती दी थी। इसके बाद, CAT ने अम्रपाली को फिर से तेलंगाना अलॉट करने का आदेश दिया था। इसी सिलसिले में, DoPT ने हाई कोर्ट में CAT के आदेशों के खिलाफ अपील की थी। DoPT ने तर्क दिया कि स्वैपिंग अम्रपाली पर लागू नहीं होती है। उसने बताया कि चूंकि हरिकिरण आरक्षित कैटेगरी से हैं, इसलिए स्वैपिंग अम्रपाली पर लागू नहीं होती है। इसी सिलसिले में, हाई कोर्ट ने CAT द्वारा दिए गए आदेशों पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए थे।
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