
हैदराबाद: पूरे भारत में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए जाने के मद्देनजर पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने शनिवार को एक आदेश जारी कर 10 मई से अगले आदेश तक सभी प्रकार के रिमोट से नियंत्रित ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया। आयुक्त ने प्रतिबंध लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, रिमोट से नियंत्रित ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर या माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट की अप्रत्याशित उड़ान को आसानी से संकट संकेत या संभावित आतंकी गतिविधियों के रूप में गलत समझा जा सकता है। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त ने सार्वजनिक स्थानों, खासकर सैन्य छावनी क्षेत्र के आसपास पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अलग निर्देश जारी किया। इस बीच, साइबराबाद आयुक्त अविनाश मोहंती ने इसी तरह का एक आदेश जारी किया, जिसमें शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) के 10 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। साइबराबाद सीपी ने आदेश में कहा, "इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश 5 मई से 6 जून तक लागू रहेगा।"





