Hyderabad हैदराबाद: अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने ‘पुष्पा 2’ भगदड़ मामले में उनकी जमानत की शर्तों में ढील दी है। अदालत ने उन्हें इस शर्त के साथ निर्दिष्ट देशों में विदेश यात्रा करने की भी अनुमति दी है कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के समक्ष उपस्थित होना होगा। उन्हें प्रत्येक यात्रा के लिए एसएचओ को अपनी यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देने और आरोप पत्र दाखिल होने तक गंतव्य देश में अपने ठहरने के स्थान का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने 10 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि शेष जमानत शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अदालत ने यह फैसला अभिनेता द्वारा जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका के बाद लिया। इससे पहले, 3 जनवरी को अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें दो महीने तक या आरोप पत्र दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अदालत ने उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा, अदालत ने अभिनेता को जांच में सहयोग करने और चल रही जांच में हस्तक्षेप करने या किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने से बचने का निर्देश दिया था।
अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले के सिलसिले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो 10 जनवरी को समाप्त हो गई।
अभिनेता ने मामले में आरोपी नंबर 11 का नाम लिया, बाद में नियमित जमानत याचिका दायर की।
4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया, क्योंकि प्रशंसक ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे।
भगदड़ के बाद, शहर की पुलिस ने मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया।