x
कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
हैदराबाद: वाईएसआरसीपी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को उनके चाचा और पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 3 जून को सीबीआई द्वारा "गिरफ्तार" किया गया था, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। सूत्रों ने कहा कि अविनाश रेड्डी, जो 3 जून, शनिवार को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए, को सीबीआई ने "गिरफ्तार" कर लिया और उसी दिन कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
कडप्पा के लोकसभा सदस्य, जिन्हें 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, को जांच में सहयोग करने और मामले के संबंध में जून 2023 के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के निष्पादन पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। सीबीआई। समझा जाता है कि सांसद ने उन शर्तों को पूरा किया है।
इस बीच, भास्कर रेड्डी द्वारा स्वास्थ्य आधार पर दायर की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई की विशेष अदालत नौ जून को अपना आदेश सुना सकती है।
सीबीआई ने भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कथित तौर पर अविनाश रेड्डी को मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया था।
Tagsसीबीआई'गिरफ्तार'वाईएस अविनाश रेड्डी3 जून को रिहाCBI 'arrested' YS Avinash Reddyreleased on June 3Big news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story