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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सुरेंद्र ने बुधवार को एआईएमआईएम नेता और जलपल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल्ला सादी और उनके पिता अहमद सादी को सशर्त जमानत दे दी, जो शेख बावज़ीर हत्या मामले में आरोपी हैं।
अदालत ने दोनों आरोपियों को पचास-पचास हजार की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया। उन्हें दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया। इसके बाद, जब भी जांच के लिए आवश्यकता होगी, वे उपस्थित होंगे।
आरोपी के वकील जी अनिल कुमार ने तर्क दिया कि अहमद सादी और उनके बेटे अब्दुल्ला सादी निर्दोष थे और उन्हें शेख बावज़ीर की हत्या के मामले में झूठा फंसाया गया था, जो एक उपद्रवी शीटर था।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि अहमद सादी के कबूलनामे के अलावा याचिकाकर्ताओं को फंसाने के लिए जांच अधिकारी द्वारा कोई अन्य सबूत एकत्र नहीं किया गया था। सिर्फ कबूलनामे के आधार पर आरोपियों को जेल में नहीं रखा जा सकता.
यहां तक कि पुलिस के अनुसार, जब घटना हुई थी तब याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। 16 अगस्त को, बंदलागुडा पुलिस ने आपराधिक साजिश रचकर शेख बावज़ीर की हत्या के आरोप में अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, अहमद बिन हाजेब और मोहम्मद अयूब खान को गिरफ्तार किया।
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