तेलंगाना
बाबा सिद्दीकी की हत्या पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कही ये बात
Gulabi Jagat
13 Oct 2024 6:14 PM GMT
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Hyderabad: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार मुंबई और महाराष्ट्र के आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है । रविवार को एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, " बाबा सिद्दीकी पर कायरतापूर्ण हमले के बारे में सुनना बहुत निराशाजनक है , जिसमें दुर्भाग्य से उनकी जान चली गई। यह राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति की पूर्ण कमी को दर्शाता है। इससे साफ पता चलता है कि मौजूदा राज्य सरकार मुंबई और महाराष्ट्र के आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है ।" ओवैसी ने कहा, " वे केवल अपनी कुर्सी और अपनी खाल बचाने के बारे में चिंतित हैं ताकि वे अगला चुनाव जीत सकें... बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ वह कानून और व्यवस्था की पूरी विफलता है।" महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को सीने में गोली लगी थी गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात करीब 9.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और काफी कोशिशों के बाद भी कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। लीलावती अस्पताल के चिकित्सक डॉ. जलील पारकर ने बताया, "रात करीब 9.30 बजे बाबा सिद्दीकी को यहां लाया गया। जब वह आपातकालीन कक्ष में पहुंचे तो उनकी नब्ज और रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और ईसीजी में भी फ्लैट लाइन दिख रही थी। हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया।"
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक और आरोपी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है, मुंबई पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान प्रवीण लोनकर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है।मुंबई पुलिस ने बताया कि लोनकरी उन साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था।
इससे पहले आज मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल सिंह को रविवार को 21 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने आज बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले के दो आरोपियों गुरमेल सिंह और धर्मराज सिंह कश्यप को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। एस्प्लेनेड कोर्ट ने दूसरे आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट करने के बाद उसे फिर से पेश करने का भी निर्देश दिया है। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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