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सलाहकार मोहम्मद अली
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने बुधवार, 16 अप्रैल को उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाएगा।
वक्फ अधिनियम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक होने के नाते, शब्बीर नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अदालत की टिप्पणी का स्वागत किया। सुनवाई के बाद, सलाहकार ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि वह पीठ द्वारा उठाए गए संवैधानिक सवालों से उत्साहित हैं, खासकर वक्फ संस्थानों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने और सदियों पुरानी वक्फ संपत्तियों को होने वाले खतरे के बारे में।आज की सुनवाई ने हमारे रुख को सही साबित किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि यह कानून गंभीर संवैधानिक चिंताएँ पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू करने पर रोक लगाएगा,” उन्होंने कहा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। वक्फ अधिनियम को 4 अप्रैल को संसद ने पारित किया था और 8 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। शब्बीर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। शब्बीर ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और केंद्र से पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक बोर्डों में भी इसी तरह के समावेश की अनुमति दी जाएगी। इसने वक्फ संपत्ति विवादों पर फैसला करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अर्ध-न्यायिक शक्तियों के हस्तांतरण और सदियों पुरानी मस्जिदों और लंबे समय से उपयोग से बनी धार्मिक संरचनाओं के दस्तावेजीकरण में आने वाली चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की।" एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद अकबर निजामुद्दीन और राज्य के कई अन्य लोगों ने नए वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।
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