हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. अनिल कुमार के दो-न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार को आदिलाबाद नगरपालिका आयुक्त को निर्देश दिया कि वह आदिलाबाद में एक पार्क पर कब्जा करने के लिए भू-माफिया के साथ शामिल होने का आरोप लगाते हुए अपना रुख स्पष्ट करें। अदालत को संबोधित एक पत्र पर आधारित जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आदिलाबाद में एक बच्चों के पार्क पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, और भगवान शिव के नाम पर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि बच्चों के माता-पिता और अन्य बुजुर्गों ने अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी आरोप लगाया गया कि ए शैलजा, जो वर्तमान में आदिलाबाद नगर निगम आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, माफिया को पार्क की भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने में सहायता और सलाह दे रही हैं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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