तेलंगाना

पुलिस से बदसलूकी का आरोप: BRS के बड़े नेताओं पर मामला दर्ज, जांच शुरू

Tara Tandi
8 Sept 2026 6:43 PM IST
पुलिस से बदसलूकी का आरोप: BRS के बड़े नेताओं पर मामला दर्ज, जांच शुरू
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हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को विधानसभा के प्रवेश द्वार पर हुई घटनाओं के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव, तेलंगाना विधानसभा में BRS के उप-नेता टी. हरीश राव और पार्टी के कई अन्य विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। BRS विधायकों पर पुलिस को रोकने और उन पर हमला करने का आरोप है।
डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एम. बालस्वामी द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, राजनीतिक नारों वाली काली टी-शर्ट पहने इन नेताओं ने स्पीकर के आदेशों के तहत लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों के बावजूद जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने महिला कांस्टेबलों के साथ बदसलूकी की, कर्मचारियों को धमकाया, पुलिसकर्मियों के कॉलर पकड़े और QRT कर्मियों को धक्का दिया।
FIR में नामजद नेताओं में पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर, सबिता इंद्रा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, तथा विधायक पाडी कौशिक रेड्डी, शम्बीपुर राजू, संजय, विजयडु, सुधीर रेड्डी और कोवा लक्ष्मी शामिल थे।
यह मामला सैफबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 121(1), 132, 74, 79, 351, 352, 353 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है।
ये धाराएं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक को चोट पहुंचाने; किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानकारी के साथ उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने; महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से इशारा करने; आपराधिक धमकी; जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनने वाले झूठे बयान देने जैसे अपराधों से संबंधित हैं।
मंगलवार को पुलिस ने विधानसभा स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में BRS के दो MLCs को गिरफ्तार किया।
MLC टाटा मधुसूदन उर्फ ​​मधु और एन. नवीन कुमार रेड्डी को मंगलवार सुबह उनके घरों से गिरफ्तार किया गया।
विधानसभा स्पीकर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) पोलेपल्ली वेंकटेशम की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति (मडिगा) समुदाय से आने वाले स्पीकर का पत्रकारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रू, विधानसभा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के सामने सबके बीच जानबूझकर अपमान किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया और उनकी बेइज्जती की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि ये बातें उनके सामाजिक बैकग्राउंड की पूरी जानकारी के साथ कही गईं और इनका मकसद उनके व्यक्तिगत और संवैधानिक ओहदे को कम करना था।
शिकायत के आधार पर, सैफबाद पुलिस ने BNS की धारा 352 के साथ धारा 3(5) और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(2)(va), 3(2)(vii) के तहत मामला दर्ज किया।
इस बीच, फीस रिइम्बर्समेंट के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करने वाले BJP के 291 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के चार सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए BJP के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव को ले जा रही पुलिस गाड़ी की विंडशील्ड (सामने का शीशा) को नुकसान पहुंचाने के संबंध में भी एक मामला दर्ज किया गया है।
कुछ प्रदर्शनकारी रामचंद्र राव को ले जा रही पुलिस गाड़ी पर चढ़ गए थे, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
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