केरल

केरल में अभिमन्यु हत्याकांड: कोर्ट 22 सितंबर को इन-कैमरा ट्रायल की अर्जी पर फैसला सुनाएगा

Tulsi Rao
17 Sept 2026 12:10 PM IST
केरल में अभिमन्यु हत्याकांड: कोर्ट 22 सितंबर को इन-कैमरा ट्रायल की अर्जी पर फैसला सुनाएगा
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कोच्चि: एर्नाकुलम की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट, अभिमन्यु मर्डर केस के आरोपियों की 'इन-कैमरा ट्रायल' (बंद कमरे में सुनवाई) की अर्ज़ी पर 22 सितंबर को अपना फ़ैसला सुनाएगी। यह ट्रायल हत्या के लगभग आठ साल बाद, 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है।

प्रिंसिपल सेशंस जज के.के. बालकृष्णन ने बुधवार को इस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। आरोपियों का तर्क है कि खुली सुनवाई से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष ने इस अर्ज़ी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि किसी भी हालत में 'इन-कैमरा ट्रायल' की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

आरोपियों ने कोर्ट रूम में पत्रकारों और आम लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीरें न ली जाएं और न ही उन्हें फैलाया जाए।

उन्होंने कोर्ट परिसर में महाराजा कॉलेज के छात्रों के जमा होने पर भी रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि कोर्ट कॉलेज के पास ही स्थित है।

इस मामले में 16 आरोपी हैं। महाराजा कॉलेज के छात्र अभिमन्यु की 2 जुलाई 2018 को कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट और कैंपस फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

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