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Asifabad,आसिफाबाद: यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को चार साल पहले प्रतिबंधित गांजा की फसल उगाने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जिला प्रधान और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमवी रमेश ने जैनूर के किशननायक थांडा के राठौड़ पूल सिंह को 2021 में अपने कृषि क्षेत्र में प्रतिबंधित गांजा की फसल उगाने का दोषी पाते हुए दोषी ठहराया। तत्कालीन जैनूर उपनिरीक्षक सीएच तिरुपति ने सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी चित्तरंजन ने मामले में सजा दिलाने के लिए जैनूर इंस्पेक्टर रमेश और एसआई सागर की सराहना की।
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Payal
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