तेलंगाना

CMR डायवर्जन मामले में राइस मिल मालिक को PD एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया

Tulsi Rao
15 Aug 2026 5:15 PM IST
CMR डायवर्जन मामले में राइस मिल मालिक को PD एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया
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रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने शुक्रवार को बताया कि 15.70 करोड़ रुपये कीमत के कस्टम मिल्ड राइस (CMR) को ब्लैक मार्केट में भेजने के आरोप का सामना कर रहे राइस मिल मालिक गम्पा संतोष कुमार को PD एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

ये नोटिस 'ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बनाए रखने से जुड़े कानून, 1980' की धारा 3(1) और 3(2) के तहत जारी किए गए थे।

लक्सेट्टीपेट सर्कल इंस्पेक्टर रमना मूर्ति और डंडेपल्ली सब-इंस्पेक्टर राजावर्धन ने लक्सेट्टीपेट सब-जेल में संतोष कुमार को ये नोटिस सौंपे। बाद में उन्हें चेर्लापल्ली जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ डंडेपल्ली और हाजीपुर पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं।

संतोष कुमार मनचेरियल ज़िले के डंडेपल्ली मंडल के लिंगापुर गाँव में स्थित राम लक्ष्मण इंडस्ट्रीज़ राइस मिल के मैनेजिंग पार्टनर थे।

पुलिस ने बताया कि राइस मिल ने 2022-23 रबी और 2024-25 रबी सीज़न के लिए सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा आवंटित 9,244.206 मीट्रिक टन धान के बदले राज्य सरकार को सिर्फ़ 1,833.511 मीट्रिक टन CMR की सप्लाई की थी।

अधिकारियों के अनुसार, मिल को राज्य सरकार को 4,452.548 मीट्रिक टन CMR की सप्लाई करनी थी। उन्होंने पाया कि कथित तौर पर 6,170.643 मीट्रिक टन धान को ब्लैक मार्केट में भेज दिया गया था।

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