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ADILABAD आदिलाबाद: निर्मल जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने 2021 में अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया और गुरुवार को उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 16 अप्रैल, 2021 को, जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी और उसकी माँ घर से बाहर थी, तब सोन मंडल के गांधीनगर गाँव में यह अपराध हुआ। कोई प्रत्यक्ष गवाह न होने के कारण, जाँच फोरेंसिक साक्ष्य पर निर्भर थी। साक्ष्यों की जाँच करने के बाद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीवाणी ने सजा सुनाई।
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