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Hyderabad हैदराबाद: आदिलाबाद Adilabad के पुलिस अधीक्षक अखिल महाजन ने शनिवार को कहा कि नाबालिगों का वाहन चलाना कानून के अनुसार अपराध है। वाहन चलाते समय पकड़े गए नाबालिगों के अभिभावकों के लिए आयोजित परामर्श सत्र में बोलते हुए महाजन ने कहा कि यदि कोई नाबालिग नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाता पाया गया तो कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।उन्होंने कहा कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले वाहन मालिकों और अभिभावकों को इन मामलों में फंसाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि कोई नाबालिग अनजाने में दुर्घटना का कारण बनता है तो बीमा कवरेज अमान्य हो जाएगा।
उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्यम वर्ग के परिवारों को उनके बच्चों के 18 वर्ष की आयु होने पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। महाजन ने कहा कि जिले भर में चलाए गए एक सप्ताह के विशेष अभियान के दौरान 295 नाबालिगों को पकड़ा गया और सभी 295 वाहनों को जब्त कर लिया गया।मुख्यालय में परामर्श कार्यक्रम में भाग लेने के बाद इन वाहनों को अभिभावकों को वापस कर दिया गया। महाजन ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की क्षमता नहीं होती है।
उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर नज़र रखें और सुनिश्चित करें कि वे सड़कों पर, ख़ासकर रात में, अनावश्यक रूप से न घूमें। उन्होंने चेतावनी दी कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे या तो उनकी या ज़िम्मेदार चालकों की जान जा सकती है, जिससे परिवारों को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने अभिभावकों को सख़्त सलाह दी कि वे अपने बच्चों को कानूनी रूप से योग्य होने से पहले वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें। महाजन ने कहा कि प्रत्येक वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और उसे सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों को सीखना चाहिए।
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