
करीमनगर: करीमनगर पुलिस ने थिम्मापुर मंडल के मन्नेमपल्ली में कथित तौर पर एक बकरी की बलि देने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
यह शिकायत 'स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया' (SAFI) के अदुलपुरम गौतम ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्हें जानवरों की बलि से जुड़ी ऐसी लगभग 10 घटनाओं की जानकारी है, लेकिन अब तक वे केवल दो मामलों में ही FIR दर्ज करवा पाए हैं।
यह कथित बलि 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे दी गई थी।
गौतम की शिकायत के आधार पर, LMD कॉलोनी पुलिस ने 4 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता, 'तेलंगाना पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम' और 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' के तहत FIR दर्ज की।
सब-इंस्पेक्टर जव्वजी अरुण इस मामले की जांच कर रहे हैं।
गौतम ने बताया कि कई गांवों में जानवरों की बलि देना एक पुरानी परंपरा रही है, हालांकि कुछ समुदायों ने अब अनुष्ठानों के दौरान जानवरों की जगह कद्दू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
गौतम ने दावा किया कि जिन जगहों पर SAFI ने पहले शिकायतें दर्ज कराई थीं, वहां अगले साल जानवरों की बलि नहीं दी गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस की लगातार कार्रवाई से धीरे-धीरे यह प्रथा कम हो जाएगी।





