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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (TGCHE) ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर वी. बालकिस्ता रेड्डी ने बताया कि यह नियम नया नहीं है, लेकिन इस शैक्षणिक वर्ष से इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। उनका कहना है कि अब तक कई संस्थान इस नियम को लेकर लचीला रवैया अपनाते रहे, जिससे छात्रों में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होने की प्रवृत्ति कमजोर होती जा रही थी।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
शिक्षा परिषद का मानना है कि कक्षा उपस्थिति में सुधार से न केवल छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन भी मजबूत होगा। परिषद ने कहा कि बिना न्यूनतम उपस्थिति के, छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षा में बैठना कठिन होगा।
विश्वविद्यालयों की भूमिका
बैठक में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। कई विश्वविद्यालयों ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही छात्रों को उपस्थिति प्रतिशत नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है।
छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया
छात्र संगठनों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ छात्रों ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने वाला कदम बताया, जबकि कई ने कहा कि यह लंबी दूरी से आने वाले छात्रों और पार्ट-टाइम काम करने वाले युवाओं के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अभिभावकों ने भी सुझाव दिया कि नियम लागू करने के साथ-साथ सरकार को अधिक बस सेवाएं और हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
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