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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना सरकार जहां नई आबकारी नीति (Excise Policy) लाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं तेलंगाना वाइन डीलर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को आबकारी मंत्री को पत्र लिखकर छह प्रमुख सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य शराब कारोबार से जुड़े जटिल कर ढांचे को सरल बनाना, व्यवसाय में पारदर्शिता लाना और खुदरा विक्रेताओं को राहत प्रदान करना है।
चालान और टैक्स ढांचे में बदलाव की मांग
एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान समय में शराब स्टॉक्स की खरीद चालान (purchase invoice) काफी जटिल है। फिलहाल विशेष आबकारी कर (Special Excise Tax), खुदरा आबकारी कर (Retail Excise Tax) और rounding-up को जोड़कर issue price तय की जाती है। इसके अलावा, Tax Collected at Source (TCS) भी अलग से जोड़ा जाता है।
एसोसिएशन का मानना है कि खुदरा आबकारी कर और TCS को छोड़कर बाकी सभी करों को मिलाकर issue price में ही शामिल कर दिया जाना चाहिए। इससे गणना आसान होगी और व्यापारी आयकर दाखिल करते समय अपने खर्च और खरीद की वास्तविक जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे।
लाइसेंस ट्रांसफर की अनुमति की सिफारिश
वर्तमान आबकारी कानून के तहत A4 लाइसेंस (रिटेल लाइसेंस) का ट्रांसफर प्रतिबंधित है, जबकि बार लाइसेंस में यह सुविधा उपलब्ध है। एसोसिएशन ने मांग की है कि A4 लाइसेंस का पूर्ण रूप से ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। इससे अधिक लोग शराब रिटेल कारोबार में निवेश कर सकेंगे और व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा।
अस्पतालों के पास शराब की दुकानों से छूट की मांग
एसोसिएशन ने पत्र में कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार, शराब की दुकानों को शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से दूर स्थापित करना उचित है और इसका पालन भी होना चाहिए। लेकिन अस्पतालों के पास दुकानों पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान पर छूट दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और दुकानदारों को वैकल्पिक जगह ढूंढने में कठिनाई होती है।
दूरी नियमों की समीक्षा
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) की सीमा के भीतर शराब की दुकानों और धार्मिक/शैक्षणिक संस्थानों के बीच दूरी बनाए रखने का नियम सख्ती से लागू है। एसोसिएशन का कहना है कि इस नियम की समीक्षा कर व्यावहारिक बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि व्यावसायिक और सामाजिक संतुलन बना रहे।
आयकर अनुपालन को बढ़ावा
एसोसिएशन का मानना है कि करों का सरलीकरण और चालान प्रक्रिया को आसान बनाने से व्यापारी बिना किसी झंझट के अपने आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे। इससे सरकार को भी राजस्व में पारदर्शिता और वृद्धि होगी।
नई नीति से उम्मीदें
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सरकार की नई आबकारी नीति से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि यदि सरकार इन सुझावों पर गौर करती है, तो न केवल खुदरा कारोबारियों को राहत मिलेगी, बल्कि शराब व्यवसाय से जुड़े नियम भी व्यावहारिक और सरल बनेंगे।
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