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शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप
Hyderabad: 27 और 28 फरवरी को पुलिस की स्पेशल ड्राइव के दौरान हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 506 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इनमें से 401 टू-व्हीलर चलाने वाले, 57 फोर-व्हीलर चलाने वाले और 47 थ्री-व्हीलर चलाने वाले थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 214 लोगों का ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (BAC) 51-100, 105 का BAC 101-150, 104 का BAC 30-50, 43 का BAC 151-200, 24 का BAC 201-250, 10 का BAC 300 से ज़्यादा और छह का BAC 251-300 पाया गया।
जनता से अपील करते हुए, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा, “ड्रंक एंड ड्राइव नियमों के उल्लंघन पर ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी और यह स्पेशल ड्राइव जारी रहेगी। आने-जाने वालों से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध है।”
शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर जुर्म है जिससे जानलेवा एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऐसा करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।
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