तेलंगाना

गांजा चॉकलेट बेचने वाले को 5 साल की सजा

Kiran
1 Sept 2026 8:54 AM IST
गांजा चॉकलेट बेचने वाले को 5 साल की सजा
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Hyderabad हैदराबाद: शहर की एक स्थानीय अदालत ने गांजा-युक्त चॉकलेट बेचने के आरोप में बिहार के रहने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल की कठोर कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है।

दोषी रवींद्र बेहरा को सोमवार को एलबी नगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश एम. वाणी ने सज़ा सुनाई। बेहरा के ख़िलाफ़ 2019 में निषेध और आबकारी विभाग ने शमशाबाद में गांजा-युक्त चॉकलेट बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मुक़दमे के बाद, अदालत ने बेहरा को दोषी पाया और सज़ा सुनाई। उसे जेल भेज दिया गया।

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