तेलंगाना

नाबालिग से गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

Rani Sahu
4 Jun 2022 4:51 PM GMT
नाबालिग से गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार
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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस ने एक आरोपी सादुद्दीन मलिक को कल गिरफ्तार किया था. शनिवार सुबह पुलिस ने एक आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, जबकि तीन आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार किए गए हैं.

हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में तीन नाबालिग हैं जबकि दो बालिग. हैदराबाद से शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया आरोपी नाबालिग है. हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस के मुताबिक जिन तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर्नाटक से की गई है उसमें एक का नाम उमर खान है, बाकी दो आरोपी नाबालिग हैं.
दरअसल मामले ने राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रखा है. गैंगरेप की घटना को लेकर जुबली हिल्स पुलिस थाने के बाहर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना देकर नारेबाजी की थी. यहां तक कि महिलाओं सहित कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस थाना परिसर में घुस गए थे. अब इस मामले में एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है. सामूहिक दुष्कर्म की घटना शुक्रवार को सामने आई थी. पॉश जुबली हिल्स में 28 मई को 3-5 आरोपियों ने नाबालिग के साथ लग्जरी कार में दुष्कर्म किया.
ये है मामला : पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की दोस्त के साथ पब गई थी. चूंकि उसकी सहेली जल्दी चली गई थी, इसलिए पार्टी के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घर छोड़ने का वादा किया. लड़की के साथ करीब आठ लड़के दो कारों में पब से निकले. वे रास्ते में एक पेस्ट्री की दुकान पर रुके और बाद में जुबली हिल्स में कार खड़ी कर दी, जहां 3-5 लड़कों ने एक कार में उसका यौन उत्पीड़न किया. बाद में उन्होंने उसे वापस पब में छोड़ दिया.
घटना का पता तब चला जब लड़की के पिता ने उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखे और उसके बारे में पूछताछ की. उसने उसे बताया कि एक पब में पार्टी करने के बाद कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 1 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. इसे शुरू में शील भंग करने का मामला माना गया था लेकिन पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 जोड़ दी.


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